राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा, मानहानि केस में सूरत की जिला अदालत ने सुनाया फैसला

2019 में राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम मानहानि केस में सूरत की जिला कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया है. जिला अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया है. अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है. इसके बाद फिर उन्हें ज़मानत मिल गई. सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे. उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था. सूरत ज़िला अदालत ने आज राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था. 

स्वागत के लिए लगे पोस्टर 

राहुल गांधी के स्वागत के लिए सूरत कोर्ट के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर पर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरों के साथ लगे पोस्टरों में लिखा है,  “चलो लोकतंत्र के समर्थन में सूरत चलते हैं”. कुछ पोस्टरों पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी. कोर्ट पहुंचने के रात में तीन स्थानों पर राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. सूरत के एसके नगर प्वाइंट, एसवीएनआईटी कॉलेज, पूजा-अभिषेक अपार्टमेंट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी का स्वागत किया.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि ये मामला 2019 का है. जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी.  


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