भारत में BBC के काम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को SC ने किया खारिज

हिंदू सेना ने याचिका में कहा था कि BBC पूरी तरह भारत विरोधी और PM मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है. अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है. बीबीसी के काम काज पर भारत में पूरी तरह से बैन लगाया जाए.

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गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बीबीसी पर बैन की याचिका हिंदू सेना ने दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए पूरी तरह गलत बताया है. एससी  ने कहा हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. 

बीबीसी के काम काज पर भारत में बैन लगाया की मांग

दरअसल हिंदू सेना ने याचिका में कहा था कि BBC पूरी तरह भारत विरोधी और PM मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है. अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है. बीबीसी के काम काज पर भारत में पूरी तरह से बैन लगाया जाए. हिंदू सेना की याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए.

अब अप्रैल में होगी सुनवाई

हालांकि, इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी वृतचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है. इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होनी है.

वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे.

शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करें. 21 जनवरी को, सरकार ने विवादास्पद वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे.


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