श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत पंजीकृत किया गया है. मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2019 में PM-SYM पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी.
इस योजना के तहत 25 नवंबर, 2021 तक कुल 45,77,295 असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है. जबकि उत्तर प्रदेश में, असंगठित क्षेत्र के 6,36,275 श्रमिकों को पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत नामांकित किया गया है, श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत पंजीकृत किया गया है. मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2019 में PM-SYM पेंशन योजना शुरू की है.
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सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से इस योजना को लोकप्रिय बनाने श्रमिकों को पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के लिए जुटाने का अनुरोध किया गया है. अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने पीएम-एसवाईएम योजना के कार्यान्वयन में समर्थन दिया है और असंगठित श्रमिकों को संगठित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं.
केंद्र सरकार ने भी पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं. इनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा, आईईसी गतिविधियों के माध्यम से योजना का प्रचार, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन और राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों को जुटाना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियां शामिल हैं.
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