दिल्ली में कोरोना का नई गाइडलाइंस जारी, शादी समारोह, मेट्रो सहित इन पर लगी पांबदियां

राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पांबदियां लागू की हैं. ये पांबदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी.

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कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7 हजार 879 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7 लाख 14 हजार 423 हो गई. इसके अलावा वायरस के संक्रमण के चलते 39 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तदाद 11 हजार 235 तक जा पहुंची. 

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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते  दिल्ली मे बढ़ी पांबदियां

राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पांबदियां लागू की हैं. ये पांबदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. यानी कि दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पांबदियों के साये में रहेगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली में सभी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है. आइए जानते है कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस में क्या कुछ खास है.

अंतिम सरकार और शादी समारोह के नियम

दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी. 

सामाजिक, राजनीतिक, खेल आदि पर रोक

नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंवेट आयोजित करने की इजाजत होगी लोकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे.

मेट्रो और बसों में 50% यात्री ही कर सकेंगे सफर

दिल्ली मेट्रों में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी ही लोग यात्रा कर सकेंगे. वहीं बसों में भी एक समय में 50 % क्षमता के साथ ही यात्री ट्रेवल कर सकेंगे.  

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स्कूल- कॉलेज बंद रहेंगे

राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा. 

कॉरपोरेशन के लिए क्या है नियम?

नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, पीएसयू, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी और लोकल बॉडी में ग्रेड-1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100 क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50 क्षमता के साथ काम करेगा. 

इनपर नहीं लागू होगी पांबदी

स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, फायर और इमरजेंसी, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पांबदी के काम करते रहेंगे.

प्राइवेट दफ्तरों को सलाह

इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं.

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