समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी प्रसपा का विलय करने के बाद वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव खुलकर भतीजे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव के समर्थन में आ गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि डिंपल यादव के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है: शिवपाल
शिवपाल यादव ने सैफई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद डिंपल यादव के खिलाफ लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा छींटाकशी को वह 99 बार तो माफ करेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाने के बीच शिवपाल ने यह टिप्पणी की.
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसकी जानकारी देते हुए सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा था, 'नरेश उत्तम पटेल ने ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजपूत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार (अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव) के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं.'
डिंपल के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं
शिवपाल यादव ने कहा कि, बीजेपी को घेरने का काम करेंगे और बहू को डिंपल यादव के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा. इसलिए लड़ाई अब संसद तक लड़ी जाएगी. ' उन्होंने दावा किया, '2024 के आम चुनाव के बाद भाजपा का सफाया हो जाएगा. सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है.'
इन धाराओं के तहत दर्ज कराई गई शिकायत
समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई प्राथमिकी की प्रति के मुताबिक बीजेपी नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (अश्लीलता) और 509 (स्त्री लज्जा का अनादर) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 (अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रेषित करना) तथा 67(क) (लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
Comments
Add a Comment:
No comments available.