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सरकारी कर्मचारियों के अनावश्यक खर्च पर लगाम लगा दिया गया है. वहीं अब सरकारी कर्मचारी फिजूलखर्ची नहीं कर पाएंगे इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ आदेश जारी किए हैं जिन्हें मानना होगा. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकारी खजाने के बोझ को कम किया जा सके.
सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक खर्च
आपको बता दें कि, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक खर्च में कटौती करने का निर्देश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले हवाई टिकट बुक करने को कहा है. उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार 'सबसे सस्ता किराया' विकल्प चुनना चाहिए. इतना ही नही मंत्रालय का यह भी कहना है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक टिकट बुक करना चाहिए और टिकटों को अनावश्यक रूप से रद्द करने से बचना चाहिए.
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हवाई टिकट के दिशा निर्देश
सूत्रों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से ही टिकट खरीद सकते हैं. इनमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल हैं. हवाई टिकट बुकिंग पर नए हवाई टिकट दिशा निर्देशों के अनुसार, यात्रा के 72 घंटे से कम समय के भीतर बुक किए गए कर्मचारियों और 24 घंटे के भीतर बुक किए गए टिकटों को पर बुकिंगकर्ता को जवाब देना होगा. इतना ही नहीं यात्रा के अलावा किसी भी तरह का खर्च सरकारी खातों में नहीं जोड़ा जाएगा वित्त मंत्रालय अनावश्यक खर्च में कटौती करना चाहता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी, उर्वरक सब्सिडी और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन योजना के कारण राजकोषीय खर्च पहले से ही अधिक है.




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