इलाहाबाद HC 'तांडव' को लेकर सख्त, अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका हुई खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को एक बड़ा झटका लगा है। जानिए किस वजह से वो सुर्खियों में बनी हुई हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट की ओर से अपर्णा की अग्रिम जमानत याचिका को खारीज कर दिया गया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के अंदर कॉन्टेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी धर्मों के सम्मान निर्माताओं का उद्देश्य था।

दरअसल हाईकोर्ट ने 4 फरवरी के दिन अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित करके रख लिया था। इस मामले को लेकर जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तार पर रोक लगाने का काम किया था। अग्रिम जमानत के संदर्भ में अपर्णा पुरोहित की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

आपको हम इस बात की जानकारी दे देते हैं कि तांडव वेब सीरीज के अंदर भगवान शिव का अपमान करने वाले सीन को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इसको लेकर सिर्फ सीरीज ही नहीं बल्कि इससे जुड़े कलाकारों को भी जमकर लोगों ने ट्रोल करके अपना निशाना बनाया था। इन सबके बाद गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अपर्णा पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगा है।

आइए आपको बताते हैं किन धाराओं के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जोकि कुछ इस तरह से है- धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2)। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में इस वेब सीरीज को बनाया गया है। इसमें सैफ अली खा सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान आयूब, सुनील ग्रोवर, गौहर खान, कृतिका कामरा और डिंपल कपाड़िया  ने मुख्य भूमिका निभाई है।

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