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रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा की इंडियाज गॉट लटेंट मामले में परेशानी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूट्यूबर्स को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने ये फैसला लिया कि तीनों यूट्यूबर्स में से किसी का भी शो ऑन एयर नहीं होगा। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब ये कि कोर्ट की परमिशन के बिना वो विदेश नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने रणवीर को महाराष्ट्र और असम में दर्ज हुई एफआईआर की जांच में सहयोग तक करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निकाला अपना गुस्सा
रणवीर इलाहाबादिया के विवादित कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्ट के वकील से ये सवाल किया, 'क्या आप उस भाषा से सहमत हैं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है? अश्लीलता का मापदंड क्या है? गैर-जिम्मेदारी की हद है। उन्हें लगता है कि वो पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए वे कुछ भी कह सकते हैं। उनके दिमाग में गंदगी है। अदालत को ऐसे इंसान का पक्ष क्यों लेना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि वो इतना पॉपुलर हो गया है और किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है, क्या वो पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जिसे ये भाषा पसंद आएगी?' आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट मामले को लेकर सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिश्वर सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने की है।




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