बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका खारिज कर दी है. दरअसल वानखेड़े ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच हो तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए. इसके अलावा वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी. हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 72 घंटे यानी तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा.
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आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भ्रष्टाचार से जुड़े चार मामलों में वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. तभी से आशंका जताई जा रही थी कि मुंबई पुलिस वानखेड़े को गिरफ्तार कर सकती है. मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम भी गठित की है जो इन मामलों की जांच करेगी.
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