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Azam Khan News: जेल में कैसे कटी आजम खान की पहली रात, खाया सादा खाना

रामपुर जिला अदालत द्वारा सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तज़ीन फातिमा और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल में रखा गया है.

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Image Credit: अब्दुल्ला आजम
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By Taniya Instafeed | खबरें - 25 October 2023

रामपुर जिला अदालत द्वारा सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तज़ीन फातिमा और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल में रखा गया है. जेल सूत्रों के मुताबिक, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एक साथ एक बैरक में रखा गया है और आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा को अलग महिला बैरक में रखा गया है, तीनों को सामान्य बैरक में रखा गया है.

अब्दुल्ला आजम का नाश्ता

जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें रात में जेल में खाने के लिए दाल और रोटी दी गई, लेकिन आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम ने खाना नहीं खाया. सुबह जब नाश्ता दिया गया तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने साथ में नाश्ता किया. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम देर रात तक जागते रहे. बताया जा रहा है कि दोनों रात 3 बजे के बाद सोए और सुबह उठे. दोनों को रात में ओढ़ने के लिए चादर और कंबल दिए गए. फिलहाल तीनों से संबंध रखने वाला कोई जेल नहीं पहुंचा है.

रामपुर जेल में शिफ्ट 

आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने जेल प्रशासन से उनकी दवाएं घर से मंगवाने की मांग की है. जेल के डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाएं भी उपलब्ध करायी हैं. रामपुर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आजम खान को रामपुर जेल से किसी अन्य जेल में शिफ्ट किया जाए या नहीं. आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे में रामपुर जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें हर दिन कोर्ट आना पड़ता है.

पासपोर्ट मामलों की सुनवाई

रामपुर कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन जज शोभित बंसल के छुट्टी पर होने के कारण अब इस मामले की सुनवाई 4 नवंबर को होगी. आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई. रामपुर की एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम के दोनों जन्म प्रमाणपत्रों के मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है.


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