सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. उन्हें हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है.
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सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. उन्हें हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने आजम को सजा के साथ जमानत भी दे दी है। सजा के बाद आजम खान की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है. आजम खान की सजा को उनके लिए ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है. अखिलेश यादव के बाद आजम खान सपा में सबसे बड़े नेता माने जाते है.
तीन धाराओं में मामला दर्ज
गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एमपीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू होने के बाद आजम को दोषी ठहराते ही आजम को हिरासत में ले लिया गया. करीब चार बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस दौरान आजम खान हिरासत में ही रहे. आजम के खिलाफ तीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. वह तीनों मामलों में दोषी पाया गया है. आजम को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए बुक किया गया था.
आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल
आरोप है कि भाषण के दौरान आजम खान ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. इससे पहले आजम खान ने फैसले की तारीख टालने की अर्जी दी थी. उनकी ओर से बताया गया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए फैसले की तारीख बढ़ा दी जाए. कोर्ट ने उनके तर्क को खारिज कर दिया. भड़काऊ भाषण का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे. तब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था. आजम खान चुनाव जीते थे. चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ विभिन्न थानों में आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले दर्ज थे. ऐसा ही एक मामला मिलाक कोतवाली में हुआ.
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