COVID-19: कोविड-19 से हुआ नुकसान, कर्नाटका में जुलूस व पंडाल पर लगी रोक

यह देखते हुए कि कुछ जिलों में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और अगस्त से अक्टूबर तक त्योहारों के मौसम के साथ, राज्य सरकार ने लोगों के बड़े पैमाने पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मण्डली पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

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यह देखते हुए कि कुछ जिलों में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और अगस्त से अक्टूबर तक त्योहारों के मौसम के साथ, राज्य सरकार ने लोगों के बड़े पैमाने पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मण्डली पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

मुहर्रम, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा सहित कई त्योहार इन महीनों में मनाए जाते हैं. सरकार ने जिला अधिकारियों को त्योहार के दिनों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है. दिशानिर्देशों के एक नए सेट में, राज्य सरकार ने कहा कि त्योहारों के मौसम में राज्य में त्योहारों या सामूहिक समारोहों के किसी भी सार्वजनिक अवलोकन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसने मुहर्रम और गौरी-गणेश त्योहारों के उत्सव पर विस्तृत प्रतिबंधों को सूचीबद्ध किया और दोनों त्योहारों से जुड़े सभी प्रकार के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया. इसने कहा कि COVID-19 उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा की जानी चाहिए.

प्रधान सचिव, राजस्व, तुषार गिरिनाथ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों जैसे पूजा स्थलों को COVID-19 उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन जुलूस निकालना, वार्षिक जात्राएं और जनसभाएं करना प्रतिबंधित कर दिया गया था.

मुहर्रम के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर आलम लगाने पर रोक लगा दी गई है. 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी और 10 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को घर पर ही नमाज अदा करनी होगी. मुहर्रम के दौरान सामुदायिक हॉल, शादी महल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसी तरह, आदेश में पंडाल लगाकर गणेश उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि लोग अपने घरों में त्योहार मनाएं और गणेश की मूर्ति लाते समय या मूर्तियों के विसर्जन के दौरान किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं होगी. त्योहारों के दौरान मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है.

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