ज्ञानवापी केस में आया हिंदू पक्ष में फैसला, अब क्या कदम उठेगा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर केस में फैसला आ गया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।

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एक बेहद ही बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर केस में फैसला आ गया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले को सुनने का काम जज अजय कृष्णा विश्वेश ने किया है। साथ ही उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमित की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है।


हिंदू पक्ष के लिए जो विष्णु शंकर जैन मौजूद है उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारीज क दिया है। साथ ही इस केस को सुनवाई तक योग्य मना गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर के दिन होने वाली है। अब फैसला हिंदू पक्ष में आया है ऐसे में मुस्लिम पक्ष से ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को लेकर हाईकोर्ट जा सकता है।


हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का ये कहना है कि कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस फैसले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सभी दावों को खारिज करने का काम किया है। दरअसल ये सब तब हुआ जब मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते कोई फैसला लेने की मनाही है। 1991 का ये कानून कहता है कि यदि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक जगह जिस तरह से थी वो उसी ही तरह से रहेगी। हालांकि अयोध्या केस को इससे अलग रखा गया था।

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