दिल्ली के नाइट कर्फ्यू के लिए ऐसे बनवाएं ई-पास, जानिए किन लोगों को होगी इसकी जरूरत

कोरोना की वजह से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. जानिए ऐसे में आप किस तरह से कर सकते हैं ई-पास के लिए अप्लाई.

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देश में इस वक्त कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं. दिल्ली में बीती रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया. 30 अप्रैल तक के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सड़कों पर सख्ती रहेगी. आइए यहां जानते हैं कि क्या है नाइट कर्फ्यू को लेकर नियम और क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद? इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब आप एक-एक करके जानिए यहां.

किन लोगों को मिलने वाली है इसमें छूट? 

स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों को इस नाइट कर्फ्यू में छूट मिलने वाली है.

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इसके अलावा सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी इसमें छूट मिलेगी.  इतना ही नहीं गर्भवती महिला और मरीजों को भी इसमे राहत मिलने वाली है. 

इन लोगों को भी मिलेगी राहत

अति जरूरी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ-साथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को अपना वैलिड टिकट दिखाना होगा. बाकी देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वैलिड आइकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलने वाली है. इतना ही नहीं बाकी राज्यों से आ रहे  जरूरी और गैर जरूरी सामनों के आवागमन पर भी पाबंदी नहीं होने वाली है. इसके लिए किसी भी तरह के ई-पास की जरूरत नहीं है.

कैसे बनाए ई पास

-www.delhi.gov.in पर जाकर आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जोकि दिल्ली सरकार की वेबसाइट है.

- ई-पास को अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा.

- यदि आप पहले ई-पास के लिए एप्लिकेशन भर चुके हैं. तो यहां क्लिक करके अपना स्टेट्स आप चेक आसानी से कर सकते हैं.


- आप यदि पहली बार ई-पास की डिटेल भर रहे हैं तो आपको फोन नंबर से लेकर अपने पते तक के बारे में सारी जानकारियां देने होगी. बाद में आपको अपना पहचान पत्र और एक अन्य पहचान पत्र जैसे कि विजिटिंग कार्ड, दुकान / व्यवसाय का लाइसेंस आद‍ि लगाना होगा.

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- बाद में आपको ई-पास जारी कराया जाएगा.

- ई-पास आपको जिल प्रशासन भी जारी करेगा.

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