Delhi Unlock 6 Guidelines: Delhi में कल से खुलेंगे स्‍टेडियम, जानिए DDMA की नई शर्तें

सोमवार से स्‍टेडियम और स्‍पोर्ट्स कॉम्‍पलेक्‍स खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि फिल्हाल दर्शकों को फिलहाल स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी.

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दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. अब दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने Unlock 6 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. ऑर्डर नंबर 447, 5 जुलाई की सुबह 5 बजे से 12 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. सोमवार से स्‍टेडियम और स्‍पोर्ट्स कॉम्‍पलेक्‍स खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि फिल्हाल दर्शकों को फिलहाल स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी.

 

दिल्‍ली में किन गतिविधियों की इजाजत है?

·         सभी सरकारी ऑफिसेज में ग्रेड -1 या उसे ऊपर के अधिकारिों की 100% उपस्थिति, बाकी 50%

·         सभी प्राइवेट ऑफिस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्‍टाफ.

·         रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानों को खुलने की छूट. गैर-जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी.

·         सभी बाजार, मार्केट कॉम्‍पलेक्‍स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल पाएंगे.

·         रेस्‍तरां 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.

·         बार भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.

·         दिल्‍ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं.

·         बसों में भी 50% यात्री ही बैठेंगे.

·         ऑटो और ई-रिक्‍शा में अधिकतम 2 यात्री, टैक्‍स/कैब में अधिकतम 2 यात्री.

·         धार्मिक स्‍थल खुल सकेंगे मगर आंगतुकों को अनुमति नहीं.

·         पब्लिक पार्क, गार्डंस, गोल्‍फ क्‍लब और आउटडोर योग की अनुमति.

·         अंतिम संस्‍कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति.

·         कोर्ट में शादी के दौरान अधिकतम 20 लोग रह सकेंगे. बैंक्विट/मैरेज हॉल/होटल में शादी पर अधिकतम 50 मेहमान.

·         जिम और योग सेंटर 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं.

·         स्‍टेडियम और स्‍पोर्ट्स कॉम्‍पलेक्‍स बिना दर्शकों के खुल सकते हैं

 

 

दिल्‍ली में फिलहाल इन चीजों पर प्रतिबंध-

·         सभी स्‍कूल, कॉलेज, एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्‍थान बंद रहेंगे.

·         सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/शैक्षिक/सांस्‍कृतिक/धार्मिक/त्‍योहार से जुड़े व अन्‍य आयोजनों पर रोक.

·         सभी स्विमिंग पूल्‍स बंद रहेंगे (राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय इवेंट्स में हिस्‍सा लेने वाले खिलाड़‍ियों को छोड़कर)

·         सिनेमा/थियेटर्स/मल्‍टीप्‍लेक्‍स बंद रहेंगे.

·         एंटरटेनमेंट पार्क/एम्‍यूजमेंट पार्क/वाटर पार्क और ऐसी अन्‍य जगहें बंद रहेंगी.

·         ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

·         बैंक्विट हॉल बंद रहेंगे (शादियों को छोड़कर)

 

 

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