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यूपी में डेंगू ले रहा महामारी का रुप, हाईकोर्ट ने DM, CMO और नगर आयुक्त को किया तलब

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रयागराज जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) और नगर आयुक्त को तलब किया है.

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By विपिन यादव | खबरें - 03 November 2022

उत्तर प्रदेश में डेंगू के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहें हैं. संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. डेंगू का मामला अब सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रयागराज जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) और नगर आयुक्त को तलब कर दिया है. कोर्ट ने 4 नवंबर को प्रयागराज जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त को तलब किया है.

जानकारी के लिए बता दें कि, डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनहित याचिका लगाई गई थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए डेंगू रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, आंकड़ों की बजाए जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हकीकत के बारे में कोर्ट को जानकारी देने को कहा है. 

जमीनी हकीकत उठाए गए कदम से उल्टी 

सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डेंगू रोकथाम को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वह जमीनी हकीकत से बिल्कुल उल्टा है. 

100 से अधिक अधिवक्ता डेंगू से प्रभावित 

इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष  राधाकांत औझा ने कहा कि, शहर में डेंगू महामारी का रूप ले रहा है. कोर्ट से मैंने जमीनी सच्चाई का पता लगाने की मांग की है. उन्होंने बताया कि, डेंगू से अब तक 4 से 5 अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है जबकि 100 से अधिक अधिवक्ता डेंगू से प्रभावित है.

चकबंदी अधिकारी करेंगे डॉक्टर का काम

इस मामले में पिछली तारीख पर कोर्ट ने डेंगू कंट्रोल रूम में चकबंदी अधिकारी की तैनाती को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि चकबंदी अधिकारी अब डॉक्टरों का भी काम करेंगे.

उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं कोर्ट

कोर्ट ने कहा टेस्टिंग नहीं प्रिवेंटिव उपाय चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि वह उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं. कोर्ट ने अधिकारियों को तलब कर डेंगू को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश‌ बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ कर रही है.

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