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BREAKING: गौरी केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिन्दू के पक्ष में कोर्ट का फैसला

बनारस जिला जज ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा की ज्ञानवापी मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी और गौरी पूजा पर याचिका सुनने योग्य है.

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By विपिन यादव | खबरें - 12 September 2022

बनारस जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी और गौरी पूजा पर याचिका सुनने योग्य है. वाराणसी जिला अदालत  ने  हिन्दू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ऐसा कहा है. अदालत ने कहा की इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी. वहीं पर वराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. 

वाराणसी ज्ञानवापी परिसर  में  मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन- पूजन की मांग को लेकर दायर याचिक सुनवाई योग्य है , इस पर वाराणसी की अदालत आज 12 सितम्बर को अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले को देखते हुए वहां के लोग वाराणसी के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया था . इस पाठ में महिलाओं समेत दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया. वाराणसी के जिला जज डॉ. कृष्ण विश्वेश आज ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला सुनाया  हैं. इस फैसले के बाद तय हो गया है कि यह केस सुनने योग्य है.  हनुमान मंदिर में लोग हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ लातियां बजाकर प्रार्थना कर रहे थे, कि आज फैसला हिन्दू के पक्ष में आये. इसी कामना के साथ सभी महिलाएं और पुरुष एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे. हनुमान मंदिर में प्रार्थना कर रहे लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था. पाठ के दौरान मंदिर के चारो कोनें  में हर हर महादेव के नाम से गूंज उठा. अब फैसला आने के बाद हिन्दू पक्ष के लोगों में काफी खुशी है. वहीं पर मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले से खुश नहीं है.

छावनी में तब्दील 

इस फैसले को देखते हुए वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैयार कर दी गई. इसके साथ ही वहां के संवेदनशील इलाकों के सोशल मीडिया पर भी नजर ऱखी जा रही है कि कहीं कोई ऐसी खबर न फैला दे जिससे की कुछ अप्रिय हो, साथ ही संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है. सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का भी निर्देश दिया गया है. 

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