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Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक, बहाल होगी संसद सदस्यता

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी है.

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Video Credit: राहुल गांधी
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By Taniya Instafeed | खबरें - 04 August 2023

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम से जुडे़ केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मान हानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद राहुल  गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

राहुल गांधी का संसद सदस्यता होगी बहाल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है. राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा  अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.

सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं. इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ. कोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते.

राहुल गांधी के वकील की दलील 

'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं. यह गैर-संज्ञेय और ज़मानती अपराध है. मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है. यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं. राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं. राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं.

शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील की दलील

वहीं, शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं. जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है.

नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत: कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत कहा है. कांग्रेस नेताओं में काफी खुशी की लहर है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज खुशी का दिन है...मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा. कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि संसद परिसर में हर जगह आपको 'सत्यमेव जयते' दिखेगा. राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है. राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी.


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