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Nithari Kand: जेल से छूट गया निठारी हत्याकांड का आरोपी, सवाल पूछने पर जोड़े हाथ

पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले निठारी हत्याकांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर शुक्रवार को जेल से बाहर आ गया है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

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Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर
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By Taniya Instafeed | खबरें - 20 October 2023

पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले निठारी हत्याकांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर शुक्रवार को जेल से बाहर आ गया है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर और उनके केयरटेकर सुरेंद्र कोली की अपील पर सुनवाई की थी. दोनों आरोपियों को बरी करते हुए अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में पीड़ित परिजनों का कहना है कि 17 साल बाद भी बच्चों को न्याय नहीं मिला.

उम्रकैद की सजा सुनाई गई

लक्सर जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि आज हमें कोर्ट से दूसरा आदेश प्राप्त हुआ. उचित औपचारिकताओं के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. वहीं, मुख्य आरोपी कोली अभी भी गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है. उसे 14 साल की लड़की की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह सनसनीखेज कांड तब सामने आया जब दिसंबर 2006 में निठारी में एक घर के पास नाले से आठ मानव कंकाल बरामद हुए थे.

सीबीआई जांच पर सवाल

निठारी हत्याकांड में मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को बरी करते हुए इलाहाबाद ने कहा था कि इस क्रूर मामले की जांच बहुत ही ढीले ढंग से की गई थी. कोर्ट ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि निठारी कांड में मानव अंग व्यापार की आशंका की जांच ही नहीं की गई, जबकि किडनी कांड के आरोपी को घटनास्थल के पास ही एक घर से गिरफ्तार किया गया था. जिस तरह से गिरफ्तारी और बरामदगी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को हल्के में लिया गया, वह चिंताजनक है.

आरोप पत्र दाखिल किया

मोनिंदर पंढेर उस घर का मालिक था. जिनके घर के बगल नाले में मानव कंकाल बरामद हुए थे. कोली इसी घर में नौकर था. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुरेंद्र कोली के खिलाफ हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के 16 मामलों में आरोप पत्र दायर किया था. इसके साथ ही पंढेर के खिलाफ अनैतिक मानव तस्करी के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इस मामले में हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को सभी मामलों से बरी कर दिया.


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