Rajasthan: पटाखे जलाने से पहले जाने गाइडलाइंस, बस दो घंटे होगी आतिशबाजी

इस बार दिवाली के त्योहार पर दिल्ली सरकार ने पटाखों को जलाने और बेचने दोनों पर रोक लगा दी है. राजस्थान के गृह विभाग ने कोरोना के समय से गाइडलाइंस को फिर से लागू कर दिया है.

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इस बार दिवाली के त्योहार पर दिल्ली सरकार ने पटाखों को जलाने और बेचने दोनों पर रोक लगा दी है. राजस्थान के गृह विभाग ने कोरोना के समय से गाइडलाइंस को फिर से लागू कर दिया है. जिसके तहत रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाएगी. अलवर और भरतपुर में पटाखों पर रोक रहेगी.

धारा 144 के आदेश जारी

इस फैसले के बाद अब प्रदेश के 31 जिलों में दो घंटे यानी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक हरित आतिशबाजी की जा सकेगी. खास बात यह है कि दिल्ली से सटे होने के कारण भरतपुर और अलवर में पटाखों पर रोक लगा दी गई है. उधर, जोधपुर में धारा 144 लागू है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार भी सिर्फ इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखों और ग्रीन पटाखों की ही इजाजत होगी. उच्च ध्वनि और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की अनुमति नहीं होगी. दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही हरी आतिशबाजी की अनुमति होगी. रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह की आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा.

दो घंटे आतिशबाजी की इजाजत 

31 जिलों में इस बार सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स और ग्रीन क्रैकर्स बेचने के लाइसेंस दिए गए हैं. गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और जयपुर-जोधपुर पुलिस आयुक्त को पटाखों के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में निर्देश भेजे हैं. गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली पर इन जिलों में सिर्फ दो घंटे की हरी आतिशबाजी की इजाजत होगी. उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को चुनौती दी थी.

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