बच्चे का गला काटकर चढ़ाई बलि, 5 साल बाद मिली उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक बच्चे का खून पीने वाली महिला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक बच्चे का खून पीने वाली महिला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला जिले के रौजा थाना क्षेत्र का है. यहां एक तांत्रिक के कहने पर एक महिला ने करीब पांच साल पहले अपने पड़ोस के एक बच्चे की हत्या कर उसका खून पी लिया था. इस हत्याकांड में अब एडीजे तृतीय की अदालत ने महिला व उसके दो अन्य साथियों समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

बच्चे की बलि

दरअसल, यह सनसनीखेज वारदात रोजा थाना क्षेत्र के जमुका गांव की है. करीब पांच साल पहले 5 दिसंबर 2017 को गांव की ही एक महिला धन देवी ने इस घटना को अंजाम दिया था. बता दें धन देवी को कोई संतान नहीं हो रही थी. जिस पर एक तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि यदि वह अपने हाथों से किसी दूसरे के बच्चे की बलि दे तो उसे बच्चा होगा और वह मां बनेगी. तांत्रिक के कहने पर महिला धन देवी ने अपने पड़ोस के रहने वाले 10 वर्षीय बच्चे लालदास को टीवी देखने के बहाने अपने घर बुला लिया और बच्चे को घर में बंद कर दिया.

पुलिस पूछताछ में खुलासा

धन देवी और उसके दो साथियों ने मिलकर बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद तांत्रिक के कहे अनुसार महिला ने यज्ञ की निर्धारित विधि का पालन करते हुए बच्चे का गला काट दिया और उसका खून पी लिया और बच्चे के शव को घर के सामने फेंक दिया. पुलिस ने शक के आधार पर महिला धन देवी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पकड़ी गई महिला ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि उसने बच्चे की बलि देने के लिए हत्या की थी और बच्चे का गला रेत कर उसका खून पी लिया था.

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