शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर सेबी ने लगाया ₹3 लाख का जुर्माना

शिल्पा शेट्टी, उनके पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और उनकी फर्म वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए अभिनेता शिल्पा शेट्टी, उनके पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और उनकी फर्म वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

शिल्पा शेट्टी इस कंपनी के निदेशकों में से एक थीं और उन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था. सेबी ने 01 सितंबर, 2013 और 23 दिसंबर, 2015 के बीच की अवधि के लिए वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के लेन-देन की जांच की थी.

इस कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं और जांच की अवधि के दौरान रिपु सूडान ( राज कुंद्रा) और शिल्पा कुंद्रा ( शिल्पा शेट्टी) इसके प्रमोटर थे.

नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया

सेबी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 29 अक्टूबर, 2015 को, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने "चार व्यक्तियों को 5,00,000 इक्विटी शेयरों का तरजीही आवंटन" किया। आदेश में कहा गया है, "इस तरजीही आवंटन में, रिपु सूडान और शिल्पा कुंद्रा को 1,28,800 शेयर आवंटित किए गए थे."

तरजीही आवंटन के माध्यम से शेयरों के आवंटन के बाद, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को कंपनी को आवश्यक प्रकटीकरण करने की आवश्यकता थी. यह खुलासा इसलिए जरूरी था क्योंकि इन लेनदेनों की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक थी.

"पीआईटी विनियमों के विनियम 7 (2) (बी) के अनुसार, कंपनी को (शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा) या से खुलासे की प्राप्ति के दो कारोबारी दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को आवश्यक खुलासे करने की आवश्यकता थी. लेन-देन से संबंधित इस तरह की जानकारी के बारे में जागरूक होना, “सेबी के आदेश में कहा गया है.

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