OBC bill: राज्सभा से ओबीसी आरक्षण बिल पास, पक्ष में पड़े 187 वोट

राज्यसभा ने बुधवार को संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी ताकि राज्यों को अपनी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की सूची बनाने की शक्ति बहाल की जा सके

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राज्यसभा ने बुधवार को संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी ताकि राज्यों को अपनी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की सूची बनाने की शक्ति बहाल की जा सके. लोकसभा ने कल विपक्षी सदस्यों के सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दे दी. अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

विधेयक पर चर्चा के दौरान, उच्च सदन में कुछ विपक्षी सदस्यों ने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आरक्षण और जाति जनगणना पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया. विधेयक पर एक बहस में भाग लेते हुए, सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, "राज्य को ओबीसी की सूची में संशोधन करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आप इस संशोधन का अधिकतम लाभ तभी उठा पाएंगे, जब आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी. "

उन्होंने यह भी कहा कि वंचित वर्गों को इस संशोधन का लाभ प्रदान करने के लिए, एक जाति आर्थिक जनगणना की आवश्यकता है जो उनकी शिक्षा, घर के प्रकार (पक्के या कच्चे) और नीतियों और योजनाओं को बनाने के लिए आवश्यक अन्य विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगी.

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