यूपी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, प्रदेश में एंट्री करने पर दिखानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार के साथ ही दूसरे राज्यों से लोगों की आवाजाही तेज हो गई है. ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही संक्रमण के और तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. इन परिस्थितियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब लोगों को यूपी में प्रवेश करने से पहले आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.

कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी

रविवार को मुख्यमंत्री योगी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि उन राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले लोग जहां कोरोना की सकारात्मकता दर 3 प्रतिशत से अधिक है, उनके साथ कोरोना की नकारात्मक रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. इस निगेटिव रिपोर्ट को दिखाने के बाद ही यूपी में एडमिशन होगा.

4 दिन से पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी

सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों द्वारा लाई गई कोरोना रिपोर्ट 4 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. अन्यथा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन यात्रियों ने पूर्व में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली थी, उन्हें यूपी में प्रवेश करते समय छूट दी जा सकती है.

सड़क से हवा तक लागू होंगे नियम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों को हर तरह से लागू किया जाएगा. यह नियम सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यूपी में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोविड की पॉजिटिविटी ज्यादा है, उन राज्यों से यूपी आने वाले यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी.

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