गंभीर की बढ़ी मुश्किलें: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

BJP सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है,कोरोना वायरस की दवा बांटने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस ले ली है.

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BJP सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है,कोरोना वायरस की दवा बांटने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस ले ली है. वास्तव में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के समय काला बाज़ारी और अनुचित रूप से कोरोना की दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन मामले में ड्रग कंट्रोलर को जांच की इजाज़त दी थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कह दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर में गौतम गंभीर फाउंडेशन पर कोरोना दवा की कालाबाजारी और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दर्ज हुए केस पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है. 


गौतम गंभीर ने कुछ दिन पहले 25 अप्रैल को घोषणा की थी कि वो दिल्ली वालों  को मुफ्त में कोरोना की दवा फैबीफ्लू (Fabiflu) और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटेंगे. गौतम का कहना था कि कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर में 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एन्क्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के तक ये सभी दवाएं ले जा सकता है. जजों की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा कि अदालत को उम्मीद थी कि यह बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है.


दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ड्रग कंट्रोलर को जांच के लिए इज़ाज़त दी, जिस में गौतम गंभीर फॉउंडेशन इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ 8 जुलाई को शिकायत दर्ज़ कराई.  ड्रग कंट्रोलर टीम ने फाउंडेशन का 14 से 23 जुलाई तक लाइसेंस रद्द कर दिया है 

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