जैसे कि एक्स्ट्राप्रीमियम वाले सारे फ्यूल. इसे अपने गाड़ी में भरवाने के लिए अलग से पैसे देने होंगे. हालांकि सरकार मे नॉर्मल पेट्रोल-डीजल पर कोई कीमत में इजाफा नहीं किया है.
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बजट में सरकार ने डीजल-पेट्रोल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्री ने बताया है कि इस साल के 1 अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. इसका मतलब यह है कि 1 अक्टूबर से आपको बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल मतलब डीजल और पेट्रोल पर 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल उसे कहते है जौ ब्रांडेड पेट्रोल और डीजल हो. जैसे कि एक्स्ट्राप्रीमियम वाले सारे फ्यूल. इसे अपने गाड़ी में भरवाने के लिए अलग से पैसे देने होंगे. हालांकि सरकार मे नॉर्मल पेट्रोल-डीजल पर कोई कीमत में इजाफा नहीं किया है. इसलिए अगर आप अपने कार में नॉर्मल तेल डलवाते है तो उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
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