अपहरण मामले में सरेंडर करने को कहा तो कार्तिकेय सिंह ने ली कानून मंत्री पद की शपथ

कार्तिकेय सिंह और 17 अन्य के खिलाफ पटना के बिहटा थाने में 2014 में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था.

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंगलवार को 31 नए मंत्रियों को शामिल करके अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक दिन बाद, प्रमुख सहयोगी राजद से 16 के विशाल दल सहित, राजद एमएलसी कार्तिकेय सिंह को राज्य के कानून मंत्री के रूप में शामिल करने पर विवाद छिड़ गया है. कार्तिकेय सिंह को अपहरण के एक मामले में 16 अगस्त को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था. लेकिन वह बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में नए मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए पटना के राजभवन पहुंचे. कैबिनेट में दागी मंत्री के बारे में इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र द्वारा पूछे जाने पर, बिहार के सीएम ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

कार्तिकेय सिंह के खिलाफ मामला

कार्तिकेय सिंह और 17 अन्य के खिलाफ पटना के बिहटा थाने में 2014 में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. उस पर हत्या की नीयत से एक बिल्डर के अपहरण की साजिश रचने का आरोप है. इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. सिंह के खिलाफ 14 जुलाई 2022 को वारंट जारी किया गया था और उन्हें 16 अगस्त 2022 को आत्मसमर्पण करना था लेकिन वह अदालत में आत्मसमर्पण करने के बजाय शपथ लेने गए.

राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी

कार्तिकेय सिंह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एमएलसी हैं. उन्हें राजद कोटे से नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है. मोकामा निवासी कार्तिकेय सिंह भी पेशे से शिक्षक रह चुके हैं. वहीं कार्तिकेय सिंह ने इंडिया टीवी को बताया कि सारे मामले गलत हैं. उन्होंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र से कहा, "मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है. मैंने हलफनामे में सारी जानकारी दी है." कार्तिकेय सिंह ने कल नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली. नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद कानून मंत्रालय कार्तिकेय सिंह को सौंपा है. उन पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

जिसमें 363 (अपहरण), 364 (हत्या के इरादे से अपहरण), 365 (गुप्त, जेल के इरादे से अनुचित अपहरण), और 34 (घटना एक से अधिक लोगों द्वारा की गई थी) शामिल हैं. पटना उच्च न्यायालय ने इससे पहले 16 फरवरी 2017 को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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