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Delhi AAP: आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. दरअसल, अखिलेश पति त्रिपाठी ने 2020 में एक लॉ स्टूडेंट्स से की पीटाई कर दी थी. इसी मामले में दिल्ली राउज एवेंन्यू कोर्ट ने विधायक को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामले में कोर्ट में दिनभर खड़े रहने की सजा सुनाई है.
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विशेष न्यायाधीश गीताजंलि गोयल की अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के तहत आप विधायक को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसी साल 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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वहीं त्रिपाठी को धारा 341/506 (1) आईपीसी और धारा 3 (1) के तहत SC/ST एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को बुधवार शाम 4 बजे तक अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की 30 हजार की रकम में से 6500 रुपये कोर्ट में जमा करने बाकी के 23500 शिकायत कर्ता को देने हैं.




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