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लोकप्रिय कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना को ₹3 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' विवाद से जुड़ी कार्यवाही में अपने आदेशों का उल्लंघन करने और गलत बयान देने के लिए कोर्ट की अवमानना के तहत यह सख्त कदम उठाया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है; उन्होंने विकलांग लोगों (PWDs), जिनमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोग भी शामिल हैं, के समर्थन का वादा पूरा नहीं किया।
इससे पहले कोर्ट ने रैना और अन्य कॉमेडियनों को प्रभावित समुदायों तक पहुँचने और उन्हें संवेदनशील बनाने का आदेश दिया था। इसके बजाय, यह कहा गया कि आदेश का पालन न करने जैसी कोई बात नहीं थी, और यहाँ तक कि प्रतीकात्मक मज़ाक का सुझाव भी दिया गया। बेंच ने शुरू में ₹1,00,000 के जुर्माने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया। रैना को जुर्माना भरने के लिए दो हफ़्ते और अनुपालन हलफ़नामा (compliance affidavit) दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया कि अगर प्रतिवादी आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो जुर्माने की रकम में "एक और ज़ीरो" जोड़ा जा सकता है। इस मामले पर मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है।




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