HRA के साथ-साथ Home Loan पर भी मिल सकता है लाभ, जानिए कैसे

जबकि लोन के मूल धन को चुकाने के लिए दी जाने वाली EMI पर आपकी धारा-80C के तहत tAX Saving होती है.

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किसी भी नौकरी करने वाले को उसके सैलरी का एक हिस्सा हाउस रेंट एलाउंस का भी मिलता है. इस हाउस रेंट एलाउंस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत हर व्यक्ति को कर छूट मिलती है और Home loan पर आपको छूट नहीं मिलती है.

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लेकिन क्या आपको पता है कि हाउस रेंट एलाउंस के साथ-साथ आप Home Loan पर भी कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. आयकर कानून की धारा -10(13A) के तहत एचआरए पर आयकर छूट मिलती है. लेकिन Suresoft tax professionals के चीफ कंसल्टेंट प्रभाकर गुप्ता के अनुसार आप जान सकते है कि कैसे आप home loan पर कर छूट पा सकते है. 

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उनका कहना है कि इनकम टैक्स की धारा-24(b) के प्रावधानों के हिसाब से आप home loan के अधिकतम 2 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट ले सकते है. जबकि लोन के मूल धन को चुकाने के लिए दी जाने वाली EMI  पर आपकी धारा-80C के तहत tAX Saving  होती है. इस धारा के तहत आप बीमा, बचत इत्यादि पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर बचा सकते हैं.  

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वहीं फिर बात आती है कि  आप कैसे HRA के साथ Home Loan पर भी ब्याज टैक्स छूट का फायदा उठा सकते है. Taxbuddy के फाउंडर सुजीत बांगर ने बताया कि किसी भी करदाता के साथ ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, जब वो खुद किराये के घर में रह रहा हो और उसके लिए उसे HRA मिल रहा हो. साथ ही उस समय में अपने किसी खरीदे घए फ्लैट या घर के Home Loan की किस्त चुका रहा हो. ऐसी स्थिति में आयकर कानून दोनों स्तर पर कर  छूट का फायदा उठा सकते हैं. 

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