Story Content
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के आम बजट में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की है। खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर यह छूट 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।
12.5 लाख रुपये की आय पर कम टैक्स देनी होगी
पॉलिसीबाजार में टैक्सेशन प्रमुख नीरज त्रिपाठी ने बताया कि इस बदलाव से करदाताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह कर-मुक्त होगी, जो पहले संभव नहीं था। पहले 12.5 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 90,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब यह घटकर 67,500 रुपये रह गया है, जिससे 22,500 रुपये की बचत होगी।
टैक्स स्लैब में बदलाव का उद्देश्य
यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि करदाताओं के पास अधिक डिस्पोजेबल आय रहे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिले। अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को भी इसका फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, 16 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को पहले 1,70,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, जो अब घटकर 1,20,000 रुपये रह गया है। इस तरह उन्हें 50,000 रुपये की सीधी बचत होगी।
कम आय वालों को भी सीधा लाभ
पहले 8 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी तरह कर-मुक्त हो गया है, जिससे उन्हें सालाना 30,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह, जिनकी आय 12.5 लाख रुपये है, उन्हें पहले 90,000 रुपये टैक्स देना होता था, लेकिन अब सिर्फ 50,000 रुपये कर चुकाना होगा, जिससे उन्हें 40,000 रुपये की सीधी राहत मिलेगी।
नए बजट के तहत टैक्स दरों में हुए बदलाव से करदाताओं को अधिक बचत का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।




Comments
Add a Comment:
No comments available.