शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के डायरेक्टर बने आरोपी, सीबीआई ने दर्ज किया बैंक धोखाधड़ी का केस

सीबीआई ने 24 वर्षीय कंपनी शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य लोगों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के लिए 3 हजार 269 करोड़ रुपये का केस दर्ज किया है.

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सीबीआई ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य लोगों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के लिए 3 हजार 269 करोड़ रुपये का केस दर्ज किया है इसके साथ ही सीबीआई ने इस केस में एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। यही नहीं सीबीआई ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर केवल कृष्ण कुमार और डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार और सुनंदा कुमार को भी  बैंक धोखाधड़ी केस में आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने लीडरशिप वाले 10  बैंकों के ग्रुप से 3,269 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने को लेकर दिल्ली में स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सीबीआई की शिकायत के अनुसार डायरेक्टरों ने बैंक खातों में बेईमानी की और पब्लिक के धन को वापस लेने के लिए फेक डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ बैंक का कहना है कि 24 वर्षीय पुरानी कंपनी जो गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट आदि तैयार करती है और बेचती है उसने 2008 में एक दशक से अधिक समय में 1,411 करोड़ रुपये का कारोबार किया था जो 2014 में बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये का हो गया लेकिन 2015 में यह वृद्धि रुक ​​गई जिसकी वजह से  इसका बैंक अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट में बदल गया और अंत में  इसे 2019 में नकली घोषित किया गया।

इसके साथ ही एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा है कि शक्ति भोग फूड्स ने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के अपने अकाउंट बुक में यह दिखाया था कि उसके भंडार को कीटों के चलते 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और उसे बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ा। यही नहीं रिपोर्ट में कहा गया था कि आग, भूकंप और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए कंपनी की एक बीमा पॉलिसी थी लेकिन कीटों के कारण भंडार को नुकसान के बारे में कोई दावा नहीं किया गया था। इसके साथ-साथ कंपनी का बैंक अकाउंट यह नहीं दर्शाता हैं कि भंडार को कम कीमतों पर बेचा गया था।

by-asna zaidi

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