केंद्र सरकार ने NDA परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की दी अनुमति

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी

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केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए और नौसेना अकादमी की परीक्षाओं में शामिल होने और एनडीए में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ को बताया कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लड़कियों को एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा. “हम एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करेंगे. 24 जून को होने वाली परीक्षा को इस साल नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था. कृपया इस परीक्षा में यथास्थिति प्रदान करें, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है."

पिछले महीने कोर्ट ने दी थी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को होने वाली एनडीए परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य महिलाओं को अनुमति दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भी इस आदेश के तहत एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने और देने का निर्देश दिया था. याचिका में कहा गया था कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है, जो समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में पात्र महिला उम्मीदवारों को 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी' और 'नौसेना अकादमी परीक्षा' में शामिल होने और एनडीए में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है.

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