नजदीक आ चुकी है ITR भरने की डेडलाइन, वरना देनी पड़ेगी पेनेल्टी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर है. जो लोग इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना होगा.

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अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे बिना देर किए निपटाएं, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. अगर आप 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर है. जो लोग इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना होगा.


31 दिसंबर 31 दिसंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. यदि आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो बिना देरी किए इस महीने का निपटान करें, अन्यथा आपको इस तिथि के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना देना होगा. ऐसे में आपको बिना देर किए इससे निपटना चाहिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत के चलते इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख पहले ही दो बार बढ़ाई जा चुकी है. चूंकि अब वेबसाइट ठीक से काम कर रही है, इसलिए आप आसानी से अपना आईटीआर भर सकते हैं.

 


इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा.

 लॉग इन करने के बाद एंटर योर यूजर आईडी ऑप्शन में जाकर अपना पैन नंबर डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें, सिक्योर एक्सेस मैसेज की पुष्टि करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें.

 आपको ओटीपी का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करके आपको वह ओटीपी भरना होगा.

 इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करें और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर जाएं. ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के लिए आपको आधार नंबर या नेट बैंकिंग का उपयोग करना होगा.

 निर्देशों के अनुसार आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्रदान करें. नेट बैंकिंग के लिए अपने खाते तक पहुंचने के लिए आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

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