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बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर EPF बैलेंस को न छेड़ा जाए तो उस पर हमेशा ब्याज मिलता रहेगा। हालाँकि, मौजूदा EPFO नियमों के तहत, अकाउंट को इनऑपरेटिव घोषित किए जाने के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है। अगर आप 55 साल की उम्र से पहले रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं, तो आपके EPF पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है। उसके बाद, अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और आगे कोई ब्याज नहीं मिलता। अगर आप 55 साल या उसके बाद रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट की तारीख से अधिकतम 36 महीने (3 साल) तक ब्याज दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट का मतलब है 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलना, जबकि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का मतलब है 63 साल की उम्र तक ब्याज मिलना। एक बार अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाने पर, पैसा EPFO के पास सुरक्षित रहता है और इसे बाद में सदस्य या नॉमिनी द्वारा निकाला जा सकता है। ब्याज का नुकसान न हो, इसके लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर अपना फाइनल सेटलमेंट क्लेम करें या बैलेंस ट्रांसफर कर लें।




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