बाइक पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जारी किए नए नियम

परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को कुछ नए नियम जारी किए हैं. सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को बनाया गया हैं. आइए जानते हैं इन नए नियम में क्या-क्या है.

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परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को कुछ नए नियम जारी किए हैं. नए आदेश में कहा गया है कि अब बाइक पर सवार छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है. मंत्रालय के अनुसार अगर 4 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया वाहन चला रहा है, तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है. इतना ही नहीं कुछ और सड़क सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगे. अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग बिना किसी सुरक्षा उपाय के बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटर पर ले जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी हैं, जिनमें एक ही बाइक पर 5-10 तक बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ यह बड़ा खेल है, जिसके चलते परिवहन मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं. आइए देखें कि नए नियम में क्या है.

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नए नियमों में क्या- क्या हैं शामिल

चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए ड्राइवर को अटैच करने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा. यह बच्चे द्वारा पहना जाएगा, चालक द्वारा पहने गए कंधे के छोरों से जुड़ी बच्चे की कमर के चारों ओर बंधी हुई पट्टियां. यह बच्चे के ऊपरी शरीर को ड्राइवर से जोड़ेगा. इसे 30 किलो तक भार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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9 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना चाहिए जो उनके सिर पर फिट हो. अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको साइकिल पर इस्तेमाल किया जाने वाला हेलमेट पहनना होगा. यह हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अधीन होना चाहिए.

यदि चार वर्ष से कम आयु का बच्चा मोटरसाइकिल पर है तो वाहन की गति 40 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए. इससे अधिक गति होने पर कार्रवाई की जा सकती है.



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