पैन कार्ड और आधार में नाम- जन्मतिथि समान न होने पर कैसे करें ठीक,जानिए

इन तरीकों के जरिए आप अपने आधारकार्ड के नंबर तो पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते है.

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क्या आपने अपने आधारकार्ड के नंबर को पैन कार्ड से लिंक करा लिया है या नहीं? अगर नहीं कराया है तो आपको बता दें कि आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. पहले पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी.अब आप आधार नंबर को पैन यानी पर्सनल अकाउंट नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर सकते हैं. लेकिन फिर भी बड़ी संख्या पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं और कई लोगों को पैन-आधार लिंक करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है. चलिए जानते है कि आधारकार्ड के नंबर तो पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते है. 

इसके अनुसार यदि जन्मतिथि के दस्तावेज दिए जाते हैं तो उसे सत्यापित माना जाता है. यदि आप बिना किसी दस्तावेज के जन्म तिथि प्रदान करते हैं, तो यह जन्म तिथि घोषित मानी जाती है. इसके अलावा अगर पैन और आधार में जन्मतिथि एक समान नहीं है और आप उन्हें लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है. ऐसे में आपको या तो आधार या पैन कार्ड में जन्मतिथि बदलनी होगी और उसके बाद ही आधार-पैन लिंक होगा, क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए दोनों का नाम, लिंग और जन्मतिथि एक ही है.

जब नाम अलग हो तो क्या करें?

ऐसे में इन दोनों को लिंक करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में नाम, लिंग और जन्मतिथि एक समान हो. अगर आधार और पैन में नाम पूरी तरह से अलग है, तो आधार या पैन डेटा बेस में नाम बदलना होगा. आधार कार्ड में सुधार स्थायी नामांकन केंद्र पर जाकर किया जा सकता है. आप अपना नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर आदि सही करवा सकते हैं. इनमें अपडेशन के लिए प्रूफ के तौर पर आईडी या एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है.

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