अब ज्वैलर्स से आपको खरीदना पड़ेगा सिर्फ हॉल मार्किग गोल्ड

देश में आज से गोल्ड हॉलमार्किंग की प्रक्रिया शरु हो गई है। यानी आज से अगर आप किसी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको हॉलमार्क वाला सोना ही मिलेगा.

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देश में आज से गोल्ड हॉलमार्किंग की प्रक्रिया शरु हो गई है. यानी आज से अगर आप किसी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको हॉलमार्क वाला सोना ही मिलेगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि सोने पर लिखा होगा कि यह कितने कैरेट का है. बीआईएस के मुताबिक अनिवार्य हॉलमार्किंग से आम जनता को फायदा होगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सोने के आभूषण खरीदते समय उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी न हो और उन्हें आभूषण पर अंकित शुद्धता के अनुसार आभूषण मिले.

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आपको मिलेगा सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोना

गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र है. आज से सभी ज्वैलर्स को केवल 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट सोना बेचने की अनुमति है. बीआईएस अप्रैल 2000 से सोने की हॉलमार्किंग की योजना चला रहा है। वर्तमान में, केवल 40 प्रतिशत आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई है. जौहरियों की सुविधा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित कर दिया गया है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, भारत में लगभग चार लाख ज्वैलर्स हैं, जिनमें से 35,879 BIS प्रमाणित हैं. 

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कैसे होगी सोने की पहचान?

बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण बेचने वाले किसी भी जौहरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो सोने के आभूषणों के मूल्य का पांच गुना तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा. हर कैरेट सोने के लिए हॉलमार्क नंबर दिए गए हैं. ज्वैलर्स 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल करते हैं. 18 कैरेट के लिए 750 अंक और 14 कैरेट के लिए 585 अंक का उपयोग किया जाता है। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि सोने की कीमत कितने कैरेट है.

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