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पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो लोगों की आर्थिक गतिविधियों के समय बहुत काम आता है. पैन कार्ड की मदद से इनकम टैक्स फाइल किया जा सकता है. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 कैरेक्टर का स्थायी खाता संख्या आजकल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. टैक्स चोरी को रोकने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा भी पैन कार्ड जारी किया जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के माध्यम से किए गए सभी वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करता है. पैन कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है.
आयकर अधिनियम
वहीं, आयकर विभाग ने एक अहम जानकारी दी है. दरअसल, लंबे समय से लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उनके पास कुछ महीने का और समय है. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं. पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
आधार कार्ड से लिंक
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है. निष्क्रिय हो जाएंगे आधार, पैन ऐसे में पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए इसे आधार कार्ड से लिंक करा लें. इसके लिए 4 माह का समय और दिया गया है.
लिंक करने का अनुरोध
इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा है कि वे सभी पैन धारक जो 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं और जिन्होंने अभी तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है, वे पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द से जल्द लिंक करने का अनुरोध किया. बता दें कि www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन को वैध आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है.




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