पैन कार्ड होल्डर्स पर लगेगा जुर्माना, बचने के लिए करें ये काम

आयकर विभाग ने एक बार फिर पैन कार्ड धारकों को सतर्क किया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि एक अप्रैल से कई पैन कार्ड बंद हो जाएंगे, यानी 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें.

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आयकर विभाग ने एक बार फिर पैन कार्ड धारकों को सतर्क किया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि एक अप्रैल से कई पैन कार्ड बंद हो जाएंगे, यानी 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें. अगर आप 1 अप्रैल से इस पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. फिलहाल पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1000 हजार रुपए चुकाने होते हैं. अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

एक अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय

आप 1000 रुपये का चालान जमा करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 30 जून 2022 से लेट फीस ले रहा है. आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. उनके पैन कार्ड एक अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे.

10 हजार रुपये का जुर्माना 

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के तौर पर करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. आपको बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत आयकर विभाग आपसे 10,000 रुपये की वसूली कर सकता है.

पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक

आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. 

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें. 

यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं. 

इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी. जैसे खुद का नाम और जन्‍म दिनांक. 

अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि जैसे सिर्फ 1985 लिखा है तो बॉक्स पर राइट का निशान लगा दें. 

वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें. 

इसके बाद आपको “Link Aadhaar” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. 

इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा. 

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