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शिल्पा शेट्टी ने HC का दरवाजा खटखटाया, 29 मीडिया कर्मियों लगाया मानहानि का केस

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी है. अभिनेत्री ने कई रिपोर्टों का हवाला दिया है

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By Jyoti | मनोरंजन - 29 July 2021

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी है. अभिनेत्री ने कई रिपोर्टों का हवाला दिया है जो झूठी और मानहानिकारक हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं. उनके पति राज कुंद्रा की चल रही जांच और अश्लील सामग्री के उत्पादन और वितरण से संबंधित एक मामले में उनकी संलिप्तता के लिए उनकी संलिप्तता और प्रतिक्रियाओं का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट सामने आई है.

शिल्पा ने कुछ मीडिया घरानों से बिना शर्त माफी मांगने, सभी अपमानजनक सामग्री को हटाने और 25 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

उसने अपने आवेदन में कहा है कि विवरण की पुष्टि किए बिना उक्त अपराध और जांच में उसकी संलिप्तता के बयान से उसके चरित्र और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है। उसने यह भी कहा है कि उसे एक अपराधी और एक महिला के रूप में चित्रित किया जा रहा है जिसने अपने पति के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के कारण अपने पति को छोड़ दिया है. उनके आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि अदालत में उनके दस्तावेज़ में उद्धृत मीडिया आउटलेट्स ने गलत, अपमानजनक, झूठे मानहानिकारक बयान प्रकाशित किए हैं और न केवल शिल्पा को बदनाम किया है, बल्कि उनकी छवि को भी खराब किया है. उन्होंने समाज में उसकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है.

आवेदन में, शिल्पा ने यह भी कहा है कि उनके नाम पर प्रकाशित अपमानजनक लेखों और वीडियो ने उनके प्रशंसकों, अनुयायियों, ब्रांड एंडोर्समेंट कंपनियों, व्यावसायिक सहयोगियों और साथियों सहित जनता की नज़रों में उनकी प्रतिष्ठा को कम कर दिया है, जो अब उन मानहानिकारक लेखों पर विश्वास करने लगे हैं.

आवेदन में यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक सामग्री ने उसके परिवार के सदस्यों की छवि खराब कर दी है, जिसमें उसके नाबालिग बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता और करीबी सहयोगी नफरत, उपहास और अवमानना ​​​​सहित हैं, और इससे उसके व्यवसाय और पेशेवर नुकसान भी हुआ है.

वह यह भी प्रस्तुत करती है कि उसकी प्रतिष्ठा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि मीडिया के कुछ वर्गों को उनके बारे में झूठी सामग्री प्रकाशित करने से स्थायी रूप से रोका जाना चाहिए और इस तरह के कवरेज से होने वाले नुकसान की भरपाई कभी भी पैसे से नहीं की जा सकती है.

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