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केबीसी कंटेंस्टेंट को टैक्स काट कर दी जाती है प्राइस मनी, जानिए क्या है सरकारी नियम

केबीसी कंटेस्टेंट को प्राइस मनी के सारे पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार, गेम शो में जीती गई राशि पर टैक्स लगाया जाता है।

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By Taniya Instafeed | मनोरंजन - 22 August 2024

टीवी का सबसे बड़ा गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' साल 2000 से स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। अभी 'कौन बनेगा करोड़पति' का सीजन 16 चल रहा है, जिसे अभिनेता अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। इस शो में हर कोई लखपति और करोड़पति बनने का सपना लेकर आता है और यह पूरा भी होता है। क्या आप जानते हैं कि शो में जीती गई पूरी प्राइस मनी मिलती है या नहीं ?

कितने पर्सेंट लगता है टेक्स 

जीती गई राशि पर 30% टीडीएस काटा जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपये जीतता है, तो उन्हें केवल 70 लाख रुपये मिलेंगे, क्योंकि 30 लाख रुपये टीडीएस के रूप में काट लिए जाएंगे।

कब लगती है जीएसटी

जीएसटी भी लगाया जा सकता है, जो जीती गई राशि का 18% हो सकता है। हालांकि, यह टैक्स केवल तभी लगाया जाता है जब जीती गई राशि अधिक हो। कुछ मामलों में, कंटेस्टेंट को जीती गई राशि पर अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ सकता है, जैसे कि आयकर। यह टैक्स कंटेस्टेंट की वार्षिक आय और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

सरकारी नियम के अनुसार टैक्स

केबीसी के नियमों के अनुसार, जीती गई राशि पर टैक्स काटने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस की होती है। कंटेस्टेंट को जीती गई राशि पर टैक्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। केबीसी कंटेस्टेंट को प्राइस मनी के सारे पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। हालांकि, जीती गई राशि अभी भी एक बड़ी रकम होती है जो कंटेस्टेंट के जीवन को बदल सकती है।

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