जुलाई में बदल जायेंगे कई नियम, बढ़ जाएगा आर्थिक बोझ

नया श्रम कानून लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा. लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा.

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भारत में श्रम कानूनों में सरकार बदलाव करने जा रही है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू कर सकती है, हालांकि इस बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. नए लेबर कोड में पीएफ, कर्मचारियों के काम के घंटे, कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर, बेसिक सैलरी, ग्रेच्युटी सहित कई अन्य नियम में बड़े बदलाव हो सकते हैं. अगर नया लेबर कोड लागू हुआ तो हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करना होगा. और तीन दिन की छुट्टी मिलेगी.

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नया श्रम कानून लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा. लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा. अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी. यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा. बता दें, 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी.

1 जुलाई से बदल जाएंगे ये जरूरी 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा...

ये 5 बदलाव होंगे

पैन-आधार लिंकिंग. पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है.

गिफ्ट्स पर लगेगा 10% टीडीएस व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10% की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना पड़ेगा.

एसी-बाइक होंगे महंगा .

क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस.

बिना टैगिंग नहीं बिकेंगे शेयर

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