मुजफ्फरनगर के बाद आज करनाल में महापंचायत कर ताल ठोकेंगे किसान

कांग्रेस का पक्ष लेते हुए बंसल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के समर्थन में खड़ी रही है. हमारा मानना है कि ये तीन कानून किसानों की दुर्दशा करने के लिए बनाए गए है.

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कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने के बाद किसान आज हरियाणा में रुकेंगे. महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट है. हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त के पुलिस लाठीचार्ज को लेकर किसानों की महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव की योजना के एक दिन पहले सोशल मीडिया के जरिये गलत सुचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू के लिए करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है. 


महापंचायत का पूरा मामला 

दरअसल 28 अगस्त को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में कई किसान नेताओं को चोटें आई थी, जिसके बाद करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा (SDM Karnal Ayush Sinha) का तबादला किया गया था, ऐसे में किसान महापंचायत को लेकर बहुत अलर्ट है. उधर किसान महापंचायत से पहले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल मीडिया से बात की जिस में उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के कारण, किसान शुरू से ही भाजपा के खिलाफ विरोध कर रहे है. हरियाणा में किसानों ने भाजपा को बैठकें करने कि अनुमति नहीं दी. इसके साथ बंसल ने कहा कि किसान महापंचायत का आयोजन राजनीतिकरण नहीं है. उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक में देश में, सत्ता में बैठे लोगो के खिलाफ हर वर्ग में आवाज उठा सकते है, अगर उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का दमन हो रहा है. बंसल ने यह भी माना कि किसान इन तीन कानूनों को लेकर भाजपा के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है, और किसान संगठन केंद्र के झुकने तक अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे.



कांग्रेस का पक्ष लेते हुए बंसल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के समर्थन में खड़ी रही है. हमारा मानना है कि ये तीन कानून किसानों की दुर्दशा करने के लिए बनाए गए है. बंसल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्य केवल क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर इशारा करते हैं.


महापंचायत को लेकर अलर्ट

उधर, सोमवार को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सोमवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर मंगलवार मध्यरात्रि तक बंद रहेंगी. 'करनाल जिला में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए' जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस सेवाएं, डोंगल सेवाएं आदि निलंबित रहेंगी.आदेश में कहा गया है कि मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया है.















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