चेक काटते समय रहें सावधान, जानिए क्या है RBI का नया नियम

RBI के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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अगर आपके पास अपने बचत बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब PPS यानि कि पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है. और ज्यादातर बैंक positive pay system को 1 सितंबर से लागू कर देंगे.


बतादें कि रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम की घोषणा की थी. इस नियम के अनुसार, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं.


आपका चेक होगा रिजेक्ट

RBI के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा. आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा. हालांकि, इस नियम से उन वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कतें आ सकती हैं, जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं.


इन बैंकों ने लागू किए नियम

साथ ही ये भी बता दें कि एक्सिस बैंक समेत कुछ बैंकों ने 50 हजार से ज्यादा के चेक के लिए PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को, बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है. फिलहाल इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है. बता दें कि इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से बचाएगा.

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