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बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुकाराम मुंडे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पुणे की मिठाई की दुकान के मामले में "आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं"। एक्टिंग चीफ़ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की बेंच ने गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स के फ़ूड लाइसेंस के सस्पेंशन को रद्द कर दिया, जबकि दोबारा जांच में 98% अनुपालन (36 में से 35 पैरामीटर) पाया गया था। कोर्ट ने फ़ूड सेफ़्टी लागू करने के FDA के इरादे को "सराहनीय" माना, लेकिन कहा कि काफ़ी हद तक नियमों का पालन होने के बाद भी दुकान को एक महीने से ज़्यादा समय तक बंद रखकर विभाग ने हद पार कर दी है। कोर्ट ने इस नीति को "अजीब" और "गलत" बताया और लंबे समय तक सस्पेंशन को "नागरिकों को प्रताड़ित करना" कहा। बेंच ने FDA को 30 दिनों के भीतर ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया और दुकान को तुरंत फिर से खोलने की अनुमति दी। यह कार्रवाई जून में फ़ूड पॉइज़निंग की शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसके बाद जुलाई में दोबारा जांच होने पर भी लाइसेंस बहाल नहीं किया गया था और सस्पेंशन जारी रहा था।




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