कोर्ट में टली मनीष सिसोदिया की अर्जी, 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की, इसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया है।

मनीष सिसौदिया
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कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की, इसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग को लेकर सुनवाई टाल दी है। अब यह सुनवाई 20 अप्रैल को की जाएगी।

एक बार पहले भी लगाई थी अर्जी

बता दें कि, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, अर्जी पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए हियरिंग में 20 अप्रैल तक का समय लिया गया है। इतना ही नहीं मनीष सिसोदिया ने हाल ही में अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। 

मनीष सिसोदिया को मिली थी तीन दिन की जमानत

मनीष सिसौदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। मनीष सिसौदिया और जांच एजेंसियों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 'आप' के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया को तीन दिन की जमानत दे दी थी। न्यायाधीश एम. नागपाल ने मनीष सिसौदिया को 2 लाख रुपये जमानत के तौर पर जमा करने का आदेश दिया था। मनीष सिसौदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में हैं।

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