ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 मई तक सर्वे पूरा करने का दिया आदेश दिया

अंजुमन व्यवस्था मस्जिद कमेटी की ओर से एक याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी.

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वाराणसी में ज्ञानवापी विवादित ढांचे को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से साफ इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को सर्वे कमेटी में शामिल किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 17 मई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

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दरअसल, अंजुमन व्यवस्था मस्जिद कमेटी की ओर से एक याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी. इस पर 3 दिन तक चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 5 महिलाओं ने याचिका दायर करते हुए श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा का अधिकार मांगा था. 

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कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी विवादित ढांचे के सर्वे के आदेश दिए थे. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया. लेकिन सर्वे के दौरान मुस्लिम भीड़ ने ज्ञानवापी परिसर में हंगामा कर दिया. जिससे सर्वे नहीं हो सका.

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