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डीलर के स्टाफ़ ने टेस्ट ड्राइव के दौरान ग्राहक की एकदम नई कार ठोक दी — कमीशन ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया!

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार डीलर T R Sawhney Motors Pvt Ltd को एक व्यक्ति को मुआवज़ा देने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने Wagon-R मॉडल की एक कार खरीदी थी, जिसमें खरीदने के तुरंत बाद ही कुछ खराबी आ गई थी। आयोग ने डीलर को एक लाख साठ हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।

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By Jigyasa Sain | Faridabad, Haryana | खबरें - 21 April 2026


दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DSCDRC) ने कार विक्रेता, T R Sawhney Motors Pvt Ltd, लाजपत नगर को एक ग्राहक को मुआवज़ा देने का आदेश दिया। ग्राहक ने उनसे एक कार खरीदी थी, जिसके कारण उसे चिंता, मानसिक पीड़ा और कष्ट उठाना पड़ा था।

शिकायतकर्ता अरुण कुमार का कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2012 में एक Wagon-R कार खरीदी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद कार के स्पीडोमीटर में खराबी आ गई। इसके बाद डीलर के कर्मचारियों ने कार को ठीक करवाने के लिए चलाया, और टेस्ट रन के दौरान कार का एक्सीडेंट हो गया।

जब डीलर ने यह कहते हुए कार बदलने से मना कर दिया कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो कुमार ने दक्षिण दिल्ली ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम से संपर्क किया। फ़ोरम ने डीलर को कार बदलने या पूरी खरीद कीमत वापस करने का आदेश दिया।

डीलर ने इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की, जिसे कमीशन स्तर पर थोड़ा बदल दिया गया। कमीशन ने ज़िला फ़ोरम के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें डीलर को कार की पूरी कीमत वापस करने या उसे बदलने का आदेश दिया गया था। इसके बजाय, कमीशन ने डीलर को शिकायतकर्ता को उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा और कष्ट के लिए मुआवज़े के तौर पर 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया। यह मामला एक प्रभावी याद दिलाता है कि भारतीय उपभोक्ताओं के पास कार डीलरों की सेवा में कमी और लापरवाही के खिलाफ मज़बूत कानूनी सुरक्षा का सहारा है, और उपभोक्ता आयोग उन्हें दंडित करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते।

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