Hindi English
Login
Image
Image

Welcome to Instafeed

Latest News, Updates, and Trending Stories

दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का मिला अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राज्यों के पास भी शक्ति है लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है.

Advertisement
Instafeed.org

By विपिन यादव | खबरें - 11 May 2023

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टींग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (11 मई) को फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और माना कि नौकरशाहों पर दिल्ली सरकार पर नियंत्रण होना चाहिए.

चुनी हुई सरकार को मिले शक्ति: SC

दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत बुनियादी संरचना संघवाद का एक हिस्सा है, जो विविध हितों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं और विविध आवश्यकताओं को समायोजित करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राज्यों के पास भी शक्ति है लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है. यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में न ले लिया जाए.

 प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर  रखा जाता है

सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि यदि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेवाओं पर नियंत्रण सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित प्रविष्टियों तक नहीं होगा. दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करती है और संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा.


Advertisement
Image
Advertisement
Comments

No comments available.